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ज़िला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में विजेता बच्चो को मुख्य अतिथि विधायक हाजी तसलीम अहमद ने मैडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। बच्चो की मांग पर गाँव सौफ़तपुर में स्पोर्ट्स एकेडमी में छह मुखी लाईट लगवाई ।

बिजनौर मे अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के जिला अध्यक्ष बने अनिल शर्मा।

कलेक्ट्रेट में जिला सलाहकार एवं जिला स्तरीय समीक्षा के साथ प्रथम त्रैमासिक बैठक आयोजित की गयी। मुख्य विकास अधिकारी सहित समस्त बैंकर्स एवं पशुपालन, मत्स्य, एनआरएलएम अन्य संबंधित अधिकारी शामिल रहे।

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बिजनौर में जेई की पत्नी से दिनदहाड़े चेन स्नेचिंग करने वाला गिरफ्तार। एक अभी भी फरार

Uttar Pradesh: पंचायत चुनाव का बिगुल बजा, दूसरे चरण में होगा बिजनौर में मतदान

🔹बिजनौर में पंचायत चुनाव की वोटिंग दूसरे चरण में 19 अप्रैल को होगी,

🔹आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दखल देने से किया इनकार,

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने आज पंचायत चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। यूपी में चार चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। सभी 18 मंडल के एक-एक जिले में पहले चरण का चुनाव होगा।
दूसरे चरण 19 अप्रैल, तीसरा चरण 26 अप्रैल और चौथा चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा

चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही यूपी में आचार संहिता लग गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज आरक्षण मामले पर सुनवाई होगी

पहला चरण 15 अप्रैल ,दूसरा 19,तीसरा 26,व चौथा चरण 29
2 मई को होगी मतगणना

त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दौरान गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। चुनावों के दौरान सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम रहेंगे। जोनल मजिस्ट्रेटों को भी खास जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

उत्तर प्रदेश शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दौरान गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी।

*पहला चरण 15 अप्रैल ,दूसरा 19,तीसरा 26,व चौथा चरण 29 = 2 मई को होगी मतगणना*

Supreme Court: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट में अपनी बात रखने को कहा है. बता दें, यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण का आधार वर्ष 2015 को बनाए जाने के खिलाफ सुनवाई से SC ने मना कर दिया है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1995 के बजाय 2015 के आधार पर पंचायत चुनाव में आरक्षण की लिस्ट बनाने के लिए कहा था. राज्य सरकार भी इस पर सहमत हो गई है. इसके विरोध में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है. SC का कहना है कि याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में शामिल नहीं थे, इसलिए उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए.

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