▪️साल 2016 में की गयी थी डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी की हत्या।
Bijnor: एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद व उनकी पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी मुनीर को शनिवार को भारी सुरक्षा के बीच गैंगेस्टर कोर्ट में पेश किया गया। गैंगेस्टर एक्ट के मामले में निर्णय के लिए गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने बिजनौर में हुए NIA के डिप्टी एसपी तंजील हत्याकांड में मुख्य आरोपी मुनीर को 10 साल की सजा सुनाईसाथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया
मुनीर के साथी रेयान को 5 साल की सजा व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।आरोपी मुनीर NIA के डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी के मर्डर मामले में सोनभद्र जेल में बंद है । मुनीर की पेशी के दौरान जजी में एडिशनल एसपी डॉ. प्रवीण रंजन सिंह, सीओ सीटी कुलदीप कुमार, प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
जजी को आज छावनी का रूप दे दिया गया था। 3 अप्रैल 2016 को सहसपुर के ही रहने वाले एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की उस समय हत्या कर दी थी, जब वह कार से स्योहारा से सहसपुर लौट रहे थे।
इस घटना में मुनीर के साथ रिहान, जौनी, तजीम अहमद व रिजवान भी शामिल थे। पुलिस ने मुनीर के साथियों को तो दबोच लिया था, लेकिन मुनीर पुलिस के हाथ नहीं आया था। उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। बाद में एसटीएफ ने उसे गाजियाबाद के एक मकान से गिरफ्तार किया था
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बिजनौर से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की रिपोर्ट।
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