फर्जी खबरों को देखकर अगर आप भी राशन कार्ड सरेंडर करने जा रहे हो तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं

▪️राशन कार्ड सरेंडर करने जैसी भ्रामक व तथ्यों से परे खबरों का आधारहीन प्रचार हो रहा है।

▪️खाद्य आयुक्त ने इस संबंध में प्रसारित खबरों को आधारहीन तथा भ्रामक बताया!

प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने व उनके निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है, पात्र गृहस्थी राशनकार्डों की पात्रता/अपात्रता के सम्बन्ध में 07 अक्टूबर, 2014 के शासनादेश के मानक निर्धारित किए गए थे, जिसमें वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सरकारी योजना के अन्तर्गत आवंटित मकान, विद्युत कनेक्शन, एकमात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल स्वामी, मुर्गी पालन/गोपालन होने के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। राशन कार्ड सरेंडर करने जैसी भ्रामक व तथ्यों से परे खबरों का आधारहीन प्रचार हो रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र राशन कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था भी निर्धारित नहीं की गई है और रिकवरी के सम्बन्ध में शासन स्तर से अथवा खाद्य आयुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश निर्गत नहीं किए गए हैं।

विभाग सदैव पात्र कार्डधारकों को नियमानुसार उनकी पात्रता के अनुरूप नवीन राशन कार्ड निर्गमित करता है। एक अप्रैल, 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नवीन राशनकार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए हैं।

▪️प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है:

▪️राशनकार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया: निरस्तीकरण अथवा रिकवरी के लिए कोई आदेश जारी नहीं हुआ है

मीडिया पर इस संबंध में प्रसारित भ्रामक व तथ्यों से परे खबरों का खण्डन करते हुए राज्य के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा कि राशनकार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय समय पर चलती है । उन्होंने कहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने और पात्रता की नई शर्तों के संबंध में आधारहीन प्रचार हो रहा है।

सत्यता यह है कि पात्र गृहस्थी राशनकार्डों की पात्रता / अपात्रता के सम्बन्ध में 07 अक्टूबर, 2014 के शासनादेश के मानक निर्धारित किए गए थे जिसमें वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी योजनान्तर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एक मात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल स्वामी, मुर्गी पालन / गौ पालन होने के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था भी निर्धारित नहीं की गयी है और रिकवरी के सम्बन्ध में शासन स्तर से अथवा खाद्यायुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश निर्गत नहीं किए गए है।

▪️राशन कार्ड न तो होंगे सरेंडर और न होगी होगी रिकवरी? यूपी सरकार ने बताई क्या है कार्ड धारकों को लेकर गाइडलाइन

उल्लेखनीय है कि विभाग सदैव पात्र कार्डधारकों को नियमानुसार उनकी पात्रता के अनुरूप नवीन राशनकार्ड निर्गमित करता है तथा एक अप्रैल, 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नवीन राशनकार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए

बिजनौर की अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों को देखने के लिए आप हमारे यू टयूब चैनल bijnor express पर भी जुड़ सकते हैं लिंक नीचे मौजूद हैं,

©Bijnor express

Aasid Aasid

Recent Posts

जलालाबाद के अफ्फान राईन ने 15 साल की उम्र में कुरआन मजीद हिफ़्ज किया।

जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद की नगर पंचायत जलालाबाद के यामीन राइन के 15 वर्षीय…

1 week ago

बिजनौर से फिर से तीन लड़कियां हुई गायब।

बिजनौर से तीन लड़कियां हुई गायब। तीनों सहेलियों के गायब होने से मची अफरातफरी। तलाशने…

1 week ago

टीएमयू के कुलाधिपति को फिर अयोध्या आने के लिए मिला आमंत्रण

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र- ट्रस्ट की ओर से तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के कुलाधिपति श्री…

1 week ago

ख़बरदार पाकिस्तान, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे बिजनौर के मुसलमान

🔸नजीबाबाद मे आज़ाद समाज पार्टी ने निकाला केंडल मार्च पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए गए…

7 months ago