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बिजनौर के स्योहरा में गौहत्या करने वाले गिरफ्तार, मुनाफे के लिए काटते थे आवारा पशु

बिजनौर की थाना स्योहारा पुलिस ने गोवध में संलिप्त हिस्ट्रीशीटर सहित दो अभियुक्तों को गोवध की घटनाओं में प्रयुक्त की जाने वाली गाडी व कटान में प्रयुक्त उपकरणों सहित गिरफ्तार किया

आप को बता दे कि दिनांक 21.04.2024 को वादी श्री हरपाल सैनी पुत्र झण्डी सिंह निवासी मौ० मिल्कियान निकट नवादा चुंगी कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा गोकशी की गयी है, जिसके अवशेष वादी के खेत के निकट सूखे नाले में पडे हुए है। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 161/24 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

जनपद मे गोकशी की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने व गोकशी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण वकील पुत्र हनीफ निवासी मंगलखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर हाल निवासी बुढेरन रोड कस्बा स्योहारा जनपद बिजनौर अनाव पुत्र इरफान अंसारी निवासी मंसूर सराय पित्थापुर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गोवध में प्रयुक्त इको गाडी रजि० सं० UP21CX1286 सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया हम लोग आवारा/छुट्टा पशुओं को जंगल से पकड लेते है तथा उनका कटान कर माँस को इसी गाडी में भरकर ले जाकर बेच देते है, जिससे हमें काफी मुनाफा हो जाता था

पुलिस ने बताया कि अभियुक्त वकील शातिर किस्म का गोकश है, तथा थाना स्योहारा का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर (हिस्ट्रीशीट सं0 33ए) है। अभियुक्त वकील के विरुद्ध थाना स्योहारा पर गोकशी/पशू क्रूरता अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में करीब एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है

बिजनौर एक्सप्रेस के साथ धामपुर से इसरार अहमद की यह रिपोर्ट

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