जनपद बिजनौर कल डबल मर्डर से सनसनी फैल गई ज़िले में पिछले तीन महीने में 15 हत्याएं हो चुकी है अलग अलग घटनाओं में पीड़ितों ने लाठी डंडों चाकू ज़हर व फाँसी देने के आरोप लगाए व अन्य रहस्यमय बने जिन पर हत्या या जंगली जानवर के हमले का भी अंदेशा है।
आपको बता दे कि कल बढ़ापुर थाना क्षेत्र में शराब पी रहे भतीजे ने डंडे से वार कर चाचा की हत्या कर दी। उधर नहटौर में मायके में रह रही पत्नी की गला घोंट कर हत्या करने के बाद आरोपी खुद ही थाने पहुंच गया। अवैध संबंधों के शक और आभूषण बेचने को लेकर आरोपी ने पत्नी को मार डाला।
कल दिनांक 21.11.2023 को वादिनी ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण सलमान पुत्र अब्दुल करीम, 2. जाहिद अंसारी पुत्र करीमुद्दीन, 3. फरजाना पत्नी जाहिद अंसारी निवासीगण बदोलोपुर मठेरी थाना नगीना जनपद बिजनौर व 4. हसबुननिशा पत्नी सईद अहमद व 5. सईद अहमद निवासीगण ग्राम रोखडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट व गाली गलौच की गई तथा उसके पति सलमान उपरोक्त द्वारा वादिनी की पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी गई। तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 534/23 धारा 498ए/304बी/504/506 भादवि व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम सलमान सहित 05 अभियुक्तगण उपरोक्त पंजीकृत किया गया व पुलिस द्वारा संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार कर लिया ।
दिनांक 20.11.2023 को वादिनी श्रीमती मनोज कुमारी पत्नी मनोज कुमार निवासी ग्राम मलकपुर सहसू थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना बढापुर पर तहरीर दी कि वादिनी के पिता मगन सिंह पुत्र स्व0 सोहन सिंह निवासी ग्राम इस्लामाबाद थाना बढापुर जनपद बिजनौर की अपने भतीजे ओमपाल सिंह पुत्र बत्तू सिंह निवासी ग्राम इस्लामाबाद थाना बढापुर जनपद बिजनौर के साथ शराब पीने के दौरान नशे की हालत में कहासुनी हो गयी थी, कहासुनी के दौरान ओमपाल उपरोक्त ने वादिनी के पिता को डण्डा मार दिया, जिससे वादिनी के पिता की मृत्यु हो गयी। इस संबंध में थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 254/23 धारा 304 भादवि बनाम ओमपाल सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया।थाना पुलिस द्वारा संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार कर लिया ।
दिनांक 03.11.2023 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत जोधूवाला रोड पर सूखी हुई नहर में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई । सूचना पर क्षेत्राधिकारी, नगर द्वारा स्थानीय पुलिस व फील्ड यूनिट/डॉग स्क्वाड के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा शव को कब्जे में लिया गया। मृतक की शिनाख्त राजेश (उम्र 45 वर्ष) पुत्र धर्मपाल निवासी नई बस्ती डॉ० बंगाली वाली गली B-14 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के रूप में हुई। घटनास्थल से मृतक की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। मृतक के भाई प्रमोद कुमार द्वारा अपने भाई की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या किये जाने के संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1109/23 धारा 302 भादवि पंजीकृत कराया गया था
दिनांक 01.11.2023 को समय करीब 10 बजे शाहजहां (उम्र 45 वर्ष) पत्नी इसरार निवासी मालवा थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर अपने घर से पशुओं का चारा लेने जंगल गयी थी। शाहजहां उपरोक्त के जंगल से वापस न आने पर परिजनों द्वारा तलाश किया गया तो समय करीब 16.00 बजे घर से लगभग 200 मीटर दूर शाहजहां उपरोक्त का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गन्ने के खेत में मिला। परिजन शव को लेकर गांव में पहुंचे तथा समय करीब 18.00 बजे स्थानीय पुलिस को सूचना दी गयी। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी चांदपुर व स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव को पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल मोर्चरी भेजा गया है। पुलिस द्वारा विभिन्न पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। परिजनों की तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था
दिनांक 02.10.2023 को वादी द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. हेमेन्द्र सिंह पुत्र विजयपाल सिंह 2. रवेन्द्र सिंह पुत्र किशोरी सिंह 3. अनिल कुमार पुत्र दुष्यन्त निवासीगण ग्राम कन्हेडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने वादी की पुत्री को जहर दिया है, जिससे वादी की पुत्री की मृत्यु हो गयी । तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु०अ०सं० 394/2023 धारा 304/328 भादवि बनाम हेमेन्द्र सिंह आदि उपरोक्त पंजीकृत कराया गया था
दिनांक 09.10.2023 को वादी द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. राहुल पुत्र अमर सिंह, 2. विनीत कुमार पुत्र अमर सिंह, 3. ज्योति पुत्री अमन सिंह व 4. अमन सिंह समस्त निवासीगण ग्राम कुलचाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की तहेरी बहन को दहेज की मांग को लेकर प्रताडित किया गया तथा एक राय होकर फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 752/23 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियोग में साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर धारा 302/34 भादवि का लोप कर धारा 306 भादवि की वृद्धि की गई थी
दिनांक 13.10.2023 को वादी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामलाल नि० गाम अकबराबाद थाना कोतवाली देहात बिजनौर ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि रात्रि समय 22:00 बजे गांव के ही फरमान पुत्र शरीफ अहमद द्वारा गांव में मानसिक रूप से कमजोर घुमने वाले व्यक्ति की ईंट से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु०अ०सं० 282/23 धारा 302 भादवि बनाम फरमान उपरोक्त पंजीकृत कराया गया था
दिनांक 14.10.2023 को वादिनी संतोष देवी पत्नी सत्यपाल सिंह नि० ग्राम मिलक तखावली थाना धामपुर बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि वादिनी के पति सत्यपाल व देवर गजराज नशा करने के आदि है। जिनके मध्य दिनांक 13/14.10.2023 की रात्रि में दोनो के बीच झगडा हो गया, जिसमें गजराज उपरोक्त द्वारा सत्यपाल के सिर में डण्डा मारकर हत्या कर दी। इस संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 457/23 धारा 302/201 भादवि बनाम गजराज उपरोक्त पंजीकृत कराया गया था
दिनांक 25.10.2023 को थाना नजीबाबाद क्षेत्रान्तर्गत गढमलपुर नहर के पुल के पास से एक युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुयी। स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर शव को कब्जे में लिया गया तथा शव की शिनाख्त की गयी। इस संबंध में मृतका की मां द्वारा थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0- 675/23 धारा 302/201 भादवि बनाम सौरभ पुत्र सौपाल सिंह निवासी ग्राम शेखपुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर पंजीकृत कराया गया था
दिनांक 28.10.2023 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत किरतपुर रोड पर सडक किनारे टैंट में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया। मृतक के सिर में चोट के निशान थे। मृतक की शिनाख्त अनिल उर्फ चुनवा (उम्र 45 वर्ष) पुत्र वीरू निवासी ग्राम वजीदपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के रूप में हुई। पुलिस द्वारा शव को पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया । वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। घटना के संबंध में मृतक की पुत्री की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1093/2023 धारा 302 भादवि बनाम रितिक पुत्र सोनू निवासी नामालूम जनपद मुजफ्फरनगर पंजीकृत कराया गया था
दिनांक 30.10.2023 को वादिनी श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्व० अमर सिहं निवासी ग्राम खजूराजट्ट थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1-अमरपाल व 2-प्रताप पुत्रगण फूल सिंह, 3- विकास उर्फ मानू पुत्र विजयपाल, 4-बबलू व 5-कपिल समस्त निवासीगण ग्राम खजूराजट थाना नहटौर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के पुत्र जबर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 502/2023 धारा 147/148/302/323 भादवि बनाम अमरपाल आदि उपरोक्त पंजीकृत कराया गया था
दिनांक 29.09.2023 को वादी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम टांडामाई दास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री के साथ उसके ससुरालीजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर मारपीट की गई व दहेज की मांग पूरी न होने पर वादी की पुत्री को जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर दी । तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 498-ए/304-बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम शुभम पुत्र पुखराज (पति) व गुड्डी पत्नी पुखराज (सास) सहित 04 अभियुक्तगण पंजीकृत कराया गया था
दिनांक 29.09.2023 को वादी श्री मंजीत पुत्र रणधीर निवासी ग्राम नारायणपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ने थाना मण्डावर पर तहरीर दी कि वादी का भाई हिमांशु डी0जे0 बजाने का काम करता है। दिनांक 28.09.2023 को हिमांशु ग्राम सैफपुर खादर में एक जन्मदिन समारोह में डी0जे0 बजाने के लिये गया हुआ था कि रात्रि में करीब 10.00 बजे अभियुक्तगण 1. शिवा पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम टीप थाना मंडावर जनपद बिजनौर, 2. चाहत पुत्र बेगराज निवासी ग्राम बहादरपुर जट थाना मण्डावर जनपद बिजनौर, 3. अनिकेत पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम फजलपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर द्वारा अपने अज्ञात साथियो के साथ मिलकर डी0जे0 बंद करने को लेकर वादी के भाई हिमांशु के साथ गाली गलौच एवं लाठी डंडो से मारपीट की गयी, जिससे हिमांशु गंभीर रूप से घायल हो गया। तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 332/23 धारा 307/504 भादवि बनाम शिवा, चाहत, अनिकेत व अज्ञात पंजीकृत किया गया । दिनांक 30.09.2023 को स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्तगण 1-शिवा, 2- चाहत व 3-अनिकेत उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। दिनांक 03.10.2023 को घायल हिमांशु की एम्स हॉस्पिटल, ऋषिकेश में उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी थी
22.09.2023 को वादी जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री अमर सिंह नि० ग्राम जातपुर थाना नांगल बिजनौर की बहन सोमी के साथ अभियुक्त निकेतन पुत्र ब्रजेश नि० ग्राम शादीपुर मिलक थाना शिवालाकलां बिजनौर ने गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से डंडे से मारपीट की जिससे वादी की बहन को गंभीर चोटे आने आदि के संबंध में थाना शिवालाकलां पर मु०अ०सं० 154/23 धारा 308/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया। दिनांक 06.10.2023 को वादी की बहन सोमी उपरोक्त की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। अभियोग में धारा 308 भादवि का लोप कर धारा 304 भादवि की वृद्धि की गयी थी
दिनांक 11.09.2023 को वादी श्री कपिल कुमार पुत्र परवीन सिंह निवासी ग्राम हरिनगर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 10.09.2023 को अभियुक्तगण 1. सुरेशचन्द्र पुत्र मेहर सिह 2. कमल सिंह पुत्र मेहर सिह 3. मेहर सिंह पुत्र सोहन सैनी 4. विमला देवी पत्नी मेहर सिह निवासीगण ग्राम बाडीवाला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने आपसी कहासुनी में वादी के बहनोई महावीर सिंह पुत्र चेतराम सिंह निवासी ग्राम नसीरपुर शुमाली थाना बछरायुं जनपद अमरोहा के साथ मारपीट व गाली-गलौच की गयी सिर में सरिये से वार किया जिससे वादी का बहनोई मौके पर ही बेहोश हो गया। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर मु0अ0सं0 660/23 धारा 308/323/504/506 भादवि बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। दिनांक 14.09.2023 को उपचार के दौरान महावीर उपरोक्त की मृत्यु हो गयी। अभियोग में धारा 304 भादवि की वृद्धि की गयी थी
बिजनौर एक्सप्रेस के साथ विकास आर्य
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