बिजनौर के राशन कार्ड धारक ना हो अफवाहों का शिकार, जाने DSO ने क्या कहा

▪️खाद्य आयुक्त ने इस संबंध में प्रसारित खबरों को आधारहीन तथा भ्रामक बताया!

▪️प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है:

Bijnor: राशन कार्ड सेरेंडर और रिकवरी को लेकर उड़ रही अफवाहों के बीच योगी सरकार का एक बड़ा बयान सामने आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर और रिकवरी की खबरों को खारिज करते हुए एक आदेश जारी किया है जिसके तहत बिजनौर के जिला पूर्ति अधिकारी ने भी भ्रामक खबरों वहल अफवाहों को गलत करार देते हुए बताया कि राशन कार्ड की जांच एक आम प्रक्रिया है जो समय आने पर की जाती है।

उन्होंने बताया कि राशन कार्ड की 5 या 10 साल पर जांच की जाती है। 2014 के बाद से कोई भी शासनादेश पात्र व अपात्र के लिए सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने व उनके निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है, पात्र गृहस्थी राशनकार्डों की पात्रता/अपात्रता के सम्बन्ध में 07 अक्टूबर, 2014 के शासनादेश के मानक निर्धारित किए गए थे, जिसमें वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

▪️राशनकार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया: निरस्तीकरण अथवा रिकवरी के लिए कोई आदेश जारी नहीं हुआ है

सरकारी योजना के अन्तर्गत आवंटित मकान, विद्युत कनेक्शन, एकमात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल स्वामी, मुर्गी पालन/गोपालन होने के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। राशन कार्ड सरेंडर करने जैसी भ्रामक व तथ्यों से परे खबरों का आधारहीन प्रचार हो रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र राशन कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था भी निर्धारित नहीं की गई है और रिकवरी के सम्बन्ध में शासन स्तर से अथवा खाद्य आयुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश निर्गत नहीं किए गए हैं।

विभाग सदैव पात्र कार्डधारकों को नियमानुसार उनकी पात्रता के अनुरूप नवीन राशन कार्ड निर्गमित करता है। एक अप्रैल, 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नवीन राशनकार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए हैं।

मीडिया पर इस संबंध में प्रसारित भ्रामक व तथ्यों से परे खबरों का खण्डन करते हुए राज्य के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा कि राशनकार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय समय पर चलती है । उन्होंने कहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने और पात्रता की नई शर्तों के संबंध में आधारहीन प्रचार हो रहा है।

बिजनौर के राशन कार्ड धारक ना हो अफवाहों का शिकार, जाने DSO ने क्या कहा

बिजनौर से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की रिपोर्ट।

© Bijnor Express

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