बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर रतन में गोकशी करने वालों के साथ मंडावली पुलिस की हुई मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच शुरू 15 जून 2021 की रात्रि को मंडावली पुलिस को गांव में गोकशी होने की सूचना मिली थी सूचना के बाद मंडावली थाना अध्यक्ष हिमांशु चौहान पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे थे
गोकशी की छापेमारी के दौरान पुलिस की और गोकशी करने वाले लोगों के बीच मुठभेड़ हो गई थी मुठभेड़ के दौरान पुलिस के ऊपर गोकशी करने वालों ने फायर किया था जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई थी पुलिस की गोली नईम पुत्र यामीन के पैर में लगी थी उक्त मामले में चार लोगों के खिलाफ धारा 307 504 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था
मंडावली पुलिस चारों लोगों को जेल भेज चुकी है उक्त मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच उप जिला मजिस्ट्रेट नजीबाबाद के द्वारा की जा रही है उप जिला मजिस्ट्रेट नजीबाबाद परमानंद झा ने बताया कि 31 जुलाई 2021 से पूर्व उक्त घटना के संबंध में कोई भी व्यक्ति उनको मौखिक या लिखित जो जानकारी उनके पास हो वह दे सकता है 31 जुलाई के बाद दी गई कोई भी जानकारी मान्य नहीं होगी,
आप को बता दें कि जनपद के थाना मण्डावली क्षेत्र में 15 जून को रात 02ः30 बजे गौकशी की सूचना पर पुलिस टीम पर गौ तस्करों ने फायरिंग कर दी थी, जवाब में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग के एक गौ तस्कर घायल हो गया था जबकि उसके साथी मौके से फरार हो गए थे,
प्राप्त जानकारी के अनुसार मंडावली थाना प्रभारी फोर्स के साथ सूचना पर उत्तरी जंगल नारायणपुर रतन पहुचे थे जहाँ गो-तस्करो ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी थी सूचना पर प्रभारी निरीक्षक नजीबाबाद व नांगल तथा क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद भी फोर्स लेकर पहुॅच गए थे,
पुलिस के अनुसार अपने बचाव में गोली चलायी गयी, जिसमें एक गो-तस्कर नईम पुत्र यामीन के गोली बाॅए पैर में लग गयी जिससे वह वही गिर गया जबकि उसके साथी हासिम उर्फ बोंदा पुत्र काला ,महफूज पुत्र महबूब तथा अतीक पुत्र शफीक निवासीगण नारायणपुर रतन मौके से फरार हो गये थे,
मंडावली पुलिस के अनुसार घायल नईम के पास से 01 तमंचा 315 बोर, 03 खोखा व 02 जिंदा कारतूस व लगभग सवा कुन्तल गौ मांस व छूरा, रस्सी आदि काटने के उपकरण बरामद हुए थे घायल नईम को पुलिस अभिरक्षा में पीएचसी समीपुर में भर्ती कराया गया था,
इस सम्बन्ध में थाना मण्डावली पर आरोपियों के खिलाफ धारा 307/504/506 भादवि व धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम तथा धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है,
मंडावली से अब्दुल रहमान अल्वी की यह रिपोर्ट
©Bijnor Express
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