▪️अदालत ने प्रयाप्त सबूत नहीं होने को बताया मुख्य कारण,
▪️गोकशी मामले में फरार चल रहे हैं अब्दुल मन्नान, कुर्की की सुचना का नोटिस जारी,
Bijnor: किरतपुर नगरपालिका परिषद के चेयरमैन अब्दुल मन्नान के मामले में अग्रिम जमानत याचिका प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने निरस्त कर दी है,
वहीं अग्रिम जमानत रद्द होने से अब्दुल मन्नान की मुश्किलें बढ़ गयीं हैं, वहीं आइओ के प्रथना पत्र पर सीजेएम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की का नोटिस जारी कर दिया है,
बता दें कि 18 सितम्बर की रात को नजीबाबाद सीओ प्रवीण सिंह के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस ने छापा मारकर किरतपुर चेयरमैन अब्दुल मन्नान के घेर में गौकशी का आरोप लगाया था।
पुलिस को मौके से अवैध हथियार, जिंदा गौवंश व कटान के उपकरण आदि मिले थे। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को रंगेहाथ गिरफ्तार कर किरतपुर चेयरमैन अब्दुल मन्नान सहित 4 आरोपियों को फरार घोषित किया था। चेयरमैन के घेर में गौकशी की खबर से किरतपुर सहित पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों का चालान कर मन्नान सहित 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
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