Reported by: आक़िफ़ अंसारी | Edited by : Bijnor Express | बिजनौर |उत्तर प्रदेश।
महात्मा विदुर सभागार कलक्ट्रेट में दिनांक 28-08-2024 को अभियोजन कारागार एवं गुण्डा एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट के संबंध में बैठक आयोजित की गयी, जिसमें अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
समीक्षा बैठक में जिला अभियोजन अधिकारी एवं डीजीसी को निर्देश दिये गये कि वह बैठक से पूर्व समीक्षा वाले नक्शों का मिलान सुनिश्चित कर लें ताकि एकरूपता बनी रहे। पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरणों की सघन जांच कर पीड़ित को मुआवजा दिलाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। न्यायालय में जो प्रकरण सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हंे संबंधित थानाध्यक्ष से प्रमाणित करा कर ही प्रस्तुत करें।
पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरणों की पूर्ण गंभीरता और सजगता के साथ जांच कर समयानुसार आख्या प्रस्तुत करें। अधिकारियों द्वारा जो कार्य किए जाएं उनको प्रदर्शित भी होना चाहिए, अतः निर्धारित समीक्षा बिन्दुओं की प्रगति के लिए नक्शे उल्लिखित करें।
पुनः निर्देश दिए गए कि वादों के प्रकरणों के निस्तारण में अपेक्षित तेजी लाएं ताकि लम्बित प्रकरणों का निराकरण किया जाना सम्भव हो सके। मुकदमों की सुनवाई के दौरान पैराकारों द्वारा उदासीनता बरते जाने को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए गए कि जिस पैरोकार द्वारा शिथिलता प्रकट की जाती है, उसको चिन्हित कर अवगत कराएं।
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