अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मस्ज़िद के लिए आवंटित जमीन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. दिल्ली की 2 महिलाओं ने इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर मस्जिद के लिए आवंटित 29 एकड़ में से 5 एकड़ जमीन को विवादित बताया है. दोनों ने याचिका में सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड को आवंटित 29 में से 5 एकड़ जमीन पर अपना हक़ जताया है
यह याचिका रानी कपूर पंजाबी और रमा रानी पंजाबी ने दायर की है. उनका दावा है कि 5 एकड़ को लेकर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष एक मुकदमा विचाराधीन है. 8 फरवरी को इस मामले की सुनवाई हो सकती है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने अयोध्या के रौनाही क्षेत्र के धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लिए जमीन आवंटित की है. इस भूखंड पर 26 जनवरी को मस्जिद का शिलान्यास भी किया जा चुका है.
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बाद में चकबंदी के दौरान फिर से उक्त जमीन के राजस्व रिकॉर्ड को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और चकबंदी अधिकारी के आदेश के खिलाफ बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) के समक्ष मुकदमा दाखिल किया गया. यह मामला अब तक विचाराधीन है. याचिका में कहा गया है कि मामला विचाराधीन होने के बावजूद उक्त जमीन में से 5 एकड़ राज्य सरकार ने मस्जिद निर्माण के लिए दे दी.
बिजनौर एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट
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