बिजनौर : करंट लगने से हुई थी किसान की मौत, अदालत ने दिया 5 लाख के मुआवजे का आदेश।

Edited By : बिजनौर एक्सप्रेस , Bijnor, UP | Updated : 4 अगस्त , 2021

जनपद बिजनौर में ग्राम अगरी निवासी मृतक किसान भूपेंद्र सिंह 19 नवंबर 2016 को अपने खेत में नलकूप से सिंचाई करने जा रहा थे कि अचानक एलटी लाइन के लकड़ी के पोल टूटने की वजह से तार गिर गए जो ईख में दिखाई नहीं दिए। करंट की चपेट में आने से भूपेंद्र सिंह की मौत हो गई।

उसके उपरांत पत्नी पिंकी व उसके नाबालिग बेटे हर्षित चौधरी व मां संतोष देवी की ओर से संयुक्त याचिका दाखिल की गई जिसमें कहा गया कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण भूपेंद्र सिंह की मौत करंट लगने से हुई। विद्युत लाइन निगम द्वारा नियम के खिलाफ लकड़ी का पोल इस्तेमाल कर बनाई गई थी।

विद्युत निगम ने कहा कि भूपेंद्र सिंह लकड़ी के पोल के पास से गुजर रहा था तो उसके ऊपर तार गिर गया इसमें विभाग की कोई लापरवाही नहीं है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद लोक अदालत ने निर्णय दिया कि विद्युत निगम की लापरवाही से ही यह मौत हुई है। इसलिये उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को पांच लाख रुपये का मुआवजा मृतक किसान भूपेंद्र सिंह के परिजनों को देने का आदेश दिया जाता है। व राशि का भुगतान दो माह के अंदर किया जाए

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