Edited By : बिजनौर एक्सप्रेस , Bijnor, UP | Updated : 16 अगस्त , 2021
Bijnor : बिजनौर पुलिस ने किन्नर के आरोपी पति शद्दु को किया गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने बताया कि पति शद्दु ने पैसे के लेनदेन में की थी पति ने पत्नी किन्नर की हत्या। पुलिस ने आला क़त्ल तमंचा व कारतूस बरामद किया है
अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि वर्ष 2015 में उसके सम्पर्क मौहल्ले में ही रहने वाले अजीम (किन्नर) से हो गये और उसके चक्कर / प्रलोभन मे आकर वर्ष 2015 में उससे निकाह कर लिया था। कुछ समय बाद दोनों में विवाद होने लगा तो सदद्दू उर्फ शादाब वर्ष 2015 में साऊदी अरब चला गया व वहां से वर्ष 2019 में वापस आकर अजीम (किन्नर) के साथ रहने लगा।
सद्दू उर्फ शादाब उपरोक्त द्वारा बताया गया कि अजीम (किन्नर) द्वारा उसे कही भी आने-जाने के लिये रोक-टोक की जाती थी। जब भी वह जाने की बात करता था तो उसको जेल भिजवाने तथा उसके घर की कुर्की कराने की धमकी दी जाती थी। अजीम (किन्नर) द्वारा 11 लाख रूपये सद्दू उर्फ शादाब उपरोक्त को मुस्लिम फंड के लिये जमा करने को दिये थे जो उससे खर्च हो गये।
जिसको उसके द्वारा बार-बार माँगा जा रहा था। 02 वर्ष पूर्व सद्दू उर्फ शादाब द्वारा राहिल पुत्री राशिद निवासी ग्राम मोरना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर से निकाह कर लिया तथा अफजलगढ आकर रहने लगा व अपना फोन भी बंद कर लिया।
निकाह की जानकारी अजीम (किन्नर) को होने पर उसके द्वारा सद्दू उर्फ शादाब के माता पिता पर भी दबाव बनाया जाने लगा। दिनांक 13.08.2021 को समय करीब 09.00 सदू उर्फ शादाब द्वारा गुस्से में आकर अजीम (किन्नर) के घर पर जाकर तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।
दिनांक 13.08.2021 को थाना अफजलगढ क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला बेगम सराय थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर में सद्दू उर्फ शादाब (उम्र करीब 29 वर्ष) पुत्र सब्बन निवासी मौहल्ला गौडर अली खां थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर द्वारा अजीम (किन्नर) की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।
घटना के सम्बन्ध मृतक के भाई रईश अहमद की तहरीर पर थाना अफजलगढ़ पर मु०अ०सं० 228/21 धारा 302 भादवि बनाम सदद्दू उर्फ शादाब उपरोक्त पंजीकृत किया गया।
अफजलगढ पुलिस द्वारा दिनांक 15/ 16.08.2021 की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान राम गंगा फार्म पुलिया डरेवली रोड से अभियुक्त सादाब उर्फ सद्दू उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया गया। अवैध तमंचा बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना अफजलगढ पर मु०अ०सं० 235 / 21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सद्दू उर्फ शादाब उपरोक्त पंजीकृत किया गया है।
अभियुक्त सद्दू उर्फ शादाब ( उम्र करीब 29 वर्ष) पुत्र सब्बन निवासी मौहल्ला गौहर अली खां थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर शातिर किस्म का अपराधी है तथा कई मामलों में जेल जा चुका है। अभि० के विरुद्ध हिस्ट्रीशीटर आदि की कार्यवाही की जा रही है।
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