Bijnor: एक जून से विभिन्न शर्तों के साथ सुबह सात से शाम सात बजे तक बाजार खुलेंगे, कितु दुकानदारों को दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी समेत कई अन्य शर्तों के का पालन करना होगा।
यह छूट कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगी। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी और नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगी।
उधर, डीएम रमाकांत पांडेय का कहना है कि सोमवार को पूर्व की भांति लाकडाउन लागू रहेगा। एक जून से अन्य जिलों की तरह बिजनौर जिले में भी शर्तों के साथ छूट दी जाएगी।
फ़ाइल फ़ोटो
नई गाइड लाइन में बिजनौर जिले में 600 से अधिक केस होने की वजह से छूट नहीं देने की बात कही गई है, जबकि रविवार तक जनपद में एक्टिव केस 458 हैं।
जिला प्रशासन ने एक्टिव केसों का हवाला देते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी है। डीएम रमाकांत पांडेय ने रिपोर्ट भेजे जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि एक जून से नई गाइड लाइन के मुताबिक बिजनौर जिले में छूट दी जायेगी।
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उन्होंने बताया कि अब सभी सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी और जरूरत पड़ने पर शेड्यूल के अनुरूप कर्मचारियों को बुलाने की व्यवस्था की जाएगी।
सरकारी कार्यालयों एवं निजी कंपनियों में हेल्प डेस्क बनवाई जाएगी। रोडवेज व रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्कैनिग, ऑक्सीमीटर, एंटीजन जांच की व्यवस्था के साथ-साथ निर्धारित क्षमता के अनुरूप बसों का संचालन किया जाएगा।
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सब्जी मंडी खुलेंगी, लेकिन आबादी में स्थित सभी सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर स्थानांतरित कराया जाएगा।
धार्मिक स्थलों में प्रवेश के लिए सिर्फ पांच व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। शिक्षण संस्थान, कोचिग सेंटर बंद रहेंगे, कितु आनलाइन क्लास पर रोक नही होगी। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रशासनिक कार्यों के लिए अनुमति दी गई है।
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वैवाहिक एवं अन्य कार्यक्रमों में 25 व्यक्तियों की अनुमति, बसों को सैनिटाइज किया, दुपहिया वाहन चलेंगे, कितु चालक को हेलमेट, मास्क पहनना पड़ेगा, ई-रिक्शा में दो, चौपहिया वाहनों में चार, व्यक्ति ही सफर कर पाएंगे।
क्या खुलेगा: सुपर मार्केट, सब्जी मंडी, ट्रासपोर्ट कार्यालय, वेयर हाउस, बाजार, धाíमक स्थल, अंडा, मांस, मच्छली की दुकानें, राशन की दुकानें, खाद, बीज की दुकानें, राजस्व व चकबंदी न्यायालय खुलेंगे। हाइवे स्थित ढाबे भी खुलेंगे।
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क्या बंद रहेगा: स्कूल, कालेज, शिक्षण संस्थान, सिनेमा, शापिग माल, क्लब, स्वीमिग पूल।
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