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बिजनौर में ईदुल-अज़हा के अवसर पर ईदगाह व मस्जिद आदि स्थानों पर सामुहिक रूप से नमाज़ की अनुमति नहीं होगी,

प्रतिबंधित जानवरों को छोड़ कर पूर्व की भांति परम्परागत जानवरों की कुर्बानी पर कोई प्रतिबंध नहीं-जिलाधिकारी रमाकांत पाण्डेय

ईदुल अज़हा त्यौहार जिले में कोविड-19 के दृष्टिगत लाॅकडाउन एवं धारा-144 के नियमों का पालन करते हुए परम्परागत रूप से मनाया जाएगा तथा इस अवसर पर ईदगाह, मस्जिद आदि स्थानों पर सामुहिक रूप से नमाज़ की अनुमति नहीं होगी, न ही किसी स्थान पर सामुहिक रूप से जानवरों की कुर्बानी की जाएगी और न किसी भी नई परम्परा की इजाजत नहीं दी जाएगी, प्रतिबंधित जानवरों को छोड़ कर पूर्व की भांति परम्परागत जानवरों की कुर्बानी पर कोई प्रतिबंध नहीं-जिलाधिकारी रमाकांत पाण्डेय

जिलाधिकारी रमाकांत पाण्डेय ने स्पष्ट करते हुए कहा कि ईदुल अज़हा त्यौहार जिले में कोविड-19 के दृष्टिगत लाॅकडाउन एवं धारा-144 के नियमों का पालन करते हुए परम्परागत रूप से मनाया जाएगा तथा इस अवसर पर ईदगाह, मस्जिद आदि स्थानों पर सामुहिक रूप से नमाज़ की अनुमति नहीं होगी, न ही किसी स्थान पर सामुहिक रूप से जानवरों की कुर्बानी की जाएगी और न किसी भी नई परम्परा की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व की भांति प्रतिबंधित मवेशियों के अलावा अन्य जानवरों की कुर्बानी पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों या खुले में कुर्बानी करने का प्रयास न करे और न ही किसी के द्वारा कुर्बानी के अवशेष सार्वजनिक स्थानों, जैसे सड़कों, गलियों एवं नालियांे में न डाले जाएं, बल्कि उन्हें नियमानुसार अच्छी तरह ज़मीन में दबा दिया जाए ताकि वे नज़र न आने पाएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि त्यौहार के दिन अर्थात शानिवार एवं रविवार को जिले में कोविड-19 के दृष्टिगत सम्पूर्ण लाॅकडाउन होगा और धारा-144 भी लागू रहेगी,

जिला प्रशासन द्वारा उनका सख़्ती के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। अतः त्यौहार के सम्बन्ध में जो भी तैयारी या खरीद व फ़रोख्त करनी है वह शुक्रवार की रात्रि 10 से पहले करना सुनिश्चित करें तथा सोमवार को प्रातः 6 बजे के बाद ही सामान्य रूप से मास्क, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए जरूरत के मुताबिक ही घर से निकलें।
जिलाधिकारी श्री पाण्डेय आज अपरान्ह 4 बजे विकास भवन के सभागार में ईदुल अज़्ाहा त्यौहार को शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण रूप से सम्पन्न कराने सम्बन्धी आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि शासन द्वारा ईदुलअज़्हा को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए गाईडलाइन जारी कर दी गई हैं, जिनका जिला प्रशासन द्वारा सख़्ती के साथ पालन कराया जाएगा ताकि जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था क़ायम रहे। उन्होंने कहा कि जिले में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने और लोगों को इस महामारी से सुरक्षति रखने के लिए ही त्यौहारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व बसंत के अवसर पर कांवाड़ यात्रा सहित अन्य त्यौहारों पर कोरोना संक्रमण से जनमानस को सुरक्षित रखने के लिए ही इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं।

ईदुल अज़हा के अवसर पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनका मक़सद भी इससे अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने घर, घेर या चहारदीवारी के अन्दर प्रतिबंधित जानवरों को छोड़ कर पूर्व की भांति परम्परागत जानवरों की कुर्बानी कर सकता है तथा कुर्बानी के गोश्त को पूरी तरह कपड़े आदि से ठक और लपेट कर ले जा सकता है। उन्हांेने यह भी बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले साप्ताहिक मवेशी या अन्य बाजारों पर भी कोई शनिवार एवं रविवार के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं है, शासन के निर्देशों के अनुपालन में शनिवार एवं रविवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार प्रदेश में सम्पूर्ण लाॅकडाउन के दृष्टिगत सुविधानुसार अन्य दिनों में भी लगाए जा सकते हैं। उन्होंने अधिशासी अभियन्ता विद्युत को ईदुलअज़हा के अवसर पर विशेष रूप से बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से करने, अधिशासी अभियन्ता जल निगम को स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था करने तथा अधिशासी अधिकारी नगर निकाय तथा जिला पंचायत अधिकारी को इस अवसर पर विशेष सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी ने कहा कि शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन कराना प्रशासनिक एंव पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य है, इसलिए सभी लोग जिला प्रशासन के साथ सहयोग करें और कुर्बानी के स्थान पर पांच से अधिक लोग एक साथ जमा न होने पाएं और न ही ईगाह, मस्जिदो, सार्वजनिक स्थलों सहित किसी भी स्थान पर सामुहिक रूप से नमाज़ अदा करने का प्रयास करें।
इस अवसर पर शेख़ सलैमान द्वारा जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया कि प्रतिबंधित जानवरों को छोड़ कर परम्परागत बड़े जानवर की कुर्बानी के सम्बन्ध में जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी कर दें ताकि उक्त सम्बन्ध में स्थानीय लोगों की श्ंाकाएं दूर हो सकें, जिस पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी सहमति प्रकट की गई।  
इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी कामता प्रसाद सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनोद कुमार गौड़़ अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र, सभी उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस, अन्य अधिकारियों के अलावा जिले के विभिन्न स्थानों से पधारे उलेमा ए किराम मौजूद थे।

M.ALI INFORMATION DEPTT. BIJNOR

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