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बिजनौर के किरतपुर में तालाब पर बना रहा है वीरा सिटी सेंटर.? ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने जारी किया नोटिस

बिजनौर के कस्बा किरपुर में सासंद रुचि वीरा के द्वारा कराए जा रहे वीरा किरतपुर सिटी सेंटर मॉल को तालाब पर बनाए जाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट में इमरान अली द्वारा अपील दायर की। अपील को सुनते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने तालाब पर अतिक्रमण कर मॉल बनाने के मामले में नोटिस जारी किया है

आप को बता दे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली ने कथित अवैध अतिक्रमण से जुड़े एक मामले में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) और अन्य उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया है।

एनजीटी द्वारा यह आदेश  इमरान अली द्वारा दायर मूल आवेदन संख्या 1270/2024 (आईए संख्या 542/2024) में पारित किया गया था, जिसका प्रतिनिधित्व वकील आंचल बंब ने किया। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उत्तरदाताओं संख्या 5 से 7 ने खसरा संख्या 2181 पर स्थित एक पुराने तालाब को अवैध रूप से कचरे और अन्य सामग्रियों से भर दिया है, बाद में एक वाणिज्यिक मॉल के अवैध निर्माण को अंजाम देने के लिए उस पर अतिक्रमण कर लिया है।

राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, यह तालाब आधिकारिक तौर पर एक जल निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त है और इस प्रकार पर्यावरण कानूनों के तहत संरक्षित है। सुनवाई के दौरान, आवेदक के वकील ने 16 जुलाई, 2024 के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का हवाला दिया, जिसमें जिला बिजनौर के भीतर जल निकायों की रक्षा के महत्व पर जोर दिया गया था।

यद्यपि उद्धृत आदेश तहसील नगीना पर लागू होता है, आवेदक का तर्क है कि वही पर्यावरण संरक्षण उपाय प्रश्न में तालाब तक भी लागू होने चाहिए। एनजीटी के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल ने अधिवक्ता सुश्री प्रियंका स्वामी और श्री श्लोक मित्तल द्वारा प्रस्तुत उत्तरदाताओं को संख्या 1 से 3 को विस्तृत उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया।

चार सप्ताह इसके अतिरिक्त, आवेदक को उत्तरदाताओं संख्या 4 से 7 को नोटिस देने और 13 फरवरी, 2024 को अगली निर्धारित सुनवाई से एक सप्ताह पहले सेवा का हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

यह मामला पर्यावरणीय नियमों के प्रवर्तन के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, विशेष रूप से जल निकायों के संरक्षण के संबंध में जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक हैं। नोटिस जारी करने का एनजीटी का निर्णय क्षेत्र में पर्यावरणीय गिरावट को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है

बिजनौर एक्सप्रेस के साथ ब्यूरो चीफ आफताब आलम

©Bijnor Express

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