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10 साल की बच्ची से रेपिस्ट महमूद को मिली 25 साल की सजा

▪️अभियुक्त को 25 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित!

Bijnor: मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों में की जा रही प्रभावी पैरवी से पॉक्सो अधि० के अभियोग में अभियुक्त महमूद को 25 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से कराया दण्डित।

बिजनौर के थाना नजीबाबाद के मु0अ0सं0 178/19 धारा 323 / 354 /376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम का पर्यवेक्षण श्री शलभ माथुर पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद द्वारा किया जा रहा था। जिसके कम में पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सैल व स्थानीय पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से दिनॉक 15.062022 मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश पोक्सो बिजनौर (लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012) द्वारा थाना नजीबाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 178/19 धारा 323 / 354 /376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम की सुनवाई के उपरान्त फैसला सुनाते हुए अभियुक्त महमूद पुत्र याकूब निवासी मो० प्रेम नगर कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 25 वर्ष कठोर कारावास तथा 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से •दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया है

उल्लेखनीय है कि दिनॉक 26.03.2019 को अभियुक्त महमूद उपरोक्त द्वारा वादी की 10 वर्षीय छोटी बहन जोकि घर का सामान लेने गई हुई थी, को सॉफ्टी (आईसक्रीम) का लालच देकर दुकानों के पीछे खाली जगह में मारपीट व दुष्कर्म किया गया। जिसके सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर दिनांक 27.032019 को 178/19 धारा 323/ 376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया था।

पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी से अभियुक्त महमूद पुत्र याकूब निवासी मो० प्रेम नगर कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर के विरूद्ध मा० न्यायालय द्वारा लिये गये ऐतिहासिक फैसले से जनमानस में कानून के प्रति विश्वास बढ़ेगा तथा अपराधियों में भी भय का माहौल व्याप्त होगा।

10 साल की बच्ची से रेप करने पर जलालाबाद के महमूद को मिली 25 साल की सजा।

जलालाबाद से हमारे संवाददाता साकिब ज़ैदी की रिपोर्ट।

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