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आजम खान का वोट देने का भी अधिकार खत्म, वोटर लिस्ट से हटाया गया नाम

न्यूज डेस्क, बिजनौर एक्सप्रेस न्यूज़। Edited by: विकास आर्य | Updated 18 Nov 2022

समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खां का वोटर देने का अधिकार खत्म कर दिया गया है। वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया। पांच दिसंबर को रामपुर उपचुनाव में अब आजम खां वोट नहीं डाल पाएंगे। बता दें कि बुधवार को ही भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम खां का वोट देने का अधिकार समाप्त किए जाने की मांग की थी। इसको लेकर उन्होंने एसडीएम सदर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर विधानसभा क्षेत्र से शिकायत की थी।

भाजपा प्रत्याशी की मांग पर विचार करते हुए रामपुर विधानसभा सीट के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम -1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने संबंधी आदेश जारी कर दिया है।

शिकायत में सक्सेना ने कहा था कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खां को तीन साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा आरोप साबित होने के बाद सुनाई गई है। ऐसे में आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई है। जिसकी वजह से रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आजम खां सजायाफ्ता हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-16 के अंतर्गत एक अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। ऐसे में आजम खां का नाम भी मतदाता सूची से काटा जाए। 

अपर जिलाधिकारी हेम सिंह ने बताया कि आजम खान का नाम निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है और अब उनका वोट देने का अधिकार समाप्त हो गया है। गौरतलब है कि आजम खान को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट रामपुर से 27 अक्टूबर 2022 को तीन साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही छह हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।

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