यौन अपराध पीड़ित महिलाओं को उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के तहत अधीन प्रदत्त सुविधाओं के अंतर्गत आर्थिक क्षतिपूर्ति के प्रकरणों पर विचार उपरांत 15 पीड़ितों को अनुमोदित की गई आर्थिक सहायता, समय से लाभ पहुंचने के दिए जिलाधिकारी रमाकांत पाण्डेय ने निर्देश।
बिजनौर न्यूज:- जिलाधिकारी रमाकान्त पाण्डेय की अध्यक्षता में आज वृहस्पतिवार की शाम 05ः00 बजें कलेक्ट्रेट सभागार में उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अन्तर्गत पाॅस्को से संबंधित विभिन्न प्रकरणों के क्षतिपूर्ति पर विचार विमर्श हेतु जिला स्टेयरिंग कमेटी की बैठक आहुत की गई।
जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा यौन अपराध पीड़ित महिलाओं को उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के तहत प्रदत्त सुविधाओं के अंतर्गत आर्थिक क्षतिपूर्ति का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना के अंतर्गत महिला पर तेजाब का उपयोग करके उसे जानबूझ कर गहरी चोट पंहुचाने, बलात्कार, जिसके परिणाम स्वरूप पीडिता की मृत्यू हो जाए या वह स्थायी निष्क्रियता की अवस्था में पहुंच जाने, सामुहिक बलात्कार, दहेज मृत्यु आदि प्रकरणों में दण्ड के प्रावधान के अलावा न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किए जाने पर स्वयं पीड़िता को अथवा मृत्यू होने की दशा में उसके बच्चों को एक से सात लाख रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
उन्होंने बताया कि आज जिला स्तरीय संचालन समिति के सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत कुल 24 प्रकरणों में सभी पहलुओं पर गहन विचार उपरांत 15 प्रकरणों पर यौन पीड़ित बच्चियों, महिलाओं और मृतक महिला के बच्चों को उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अन्तर्गत पाॅस्को से संबंधित विभिन्न प्रकरणों के क्षतिपूर्ति 3-3 लाख रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। उन्होंने जिला प्रोवेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी पात्रों को उक्त धनराशि का निर्धारित नियमों के अनुरूप यथाशीघ्र लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी के0पी0 सिंह, एस0पी0 आर0ए0 संजय कुमार, जिला प्रोवेशन अधिकारी संजय यादव, सीएमएस ज्ञान सिंह, एसपीओ, एलडीएम सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।