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अवैध खनन करने पर मालपानी ट्रेडर्स का पट्टा निरस्त।माल पानी फर्म को दो साल के लिए किया ब्लैक लिस्ट करने के साथ साथ एक करोड़ 86 लाख रुपये की जमानत राशि भी जब्त करने के आदेश।

जनपद बिजनौर में रायपुर सादात थाना क्षेत्र की खो नदी में चल रहे खनन के पट्टे पर बार- बार अवैध खनन मिलने और जुर्माना जमा न करने पर मालपानी ट्रैडर्स का पट्टा निरस्त कर दिया गया। बिजनौर जिला अधिकारी अंकित अग्रवाल ने पट्टा निरस्तीकरण की पुष्टि करते हुए बताया कि माल पानी फर्म को दो वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया व इसी के साथ एक करोड़ 86 लाख रुपये की जमानत राशि को भी जब्त करने का आदेश भी दिया गया हैं।


जनपद के खनन अफसरों की माने तो नगीना तहसील के गांव नसीरूद्दीनवाला में मालपानी ट्रैडर्स प्रोपराइटर विकास माहेश्वरी निवासी मालगोदाम कोटद्वार जनपद पौढ़ी के नाम से छह माह के लिए एक पट्टा आवंटित किया गया था। जांच के दौरान पाया गया कि पटटा धारक ने अमीर हसन के नाम की जमीन में अवैध खनन किया। जांच में अवैध खनन 1287 घनमीटर पाया गया। इससे पहले नगीना एसडीएम की ओर से भी जांच में गांव नसीरुद्दीनवाला में अवैध खनन की शिकायत की थी। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध खनन करने की रिपोर्ट दी गई थी। इसके बाद पट्टा धारक पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था परंतु पट्टा धारक ने इस जुर्माने को जमा नहीं किया। इसके बाद नगीना तहसीलदार, लेखपाल और राजस्व अधिकारियों को अवैध खनन की शिकायत मिली थी। इस जांच में गांव अब्दुल्लापुर कुरैशी में भारी मात्रा में अवैध खनन पाया गया। इसके बाद मालपानी ट्रेडर्स पर करीब 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। ये दोनों जुर्माने करीब 30 लाख रुपये अभी तक राजकीय कोष में जमा नहीं किए गए। गत 11 फरवरी को तीसरी बार नायब तहसीलदार बढ़ापुर, खनन निरीक्षक बिजनौर शिवम कुमार, राजस्व निरीक्षक की जांच रिपोर्ट में फिर से अवैध खनन पाया गया। इसकी जांच रिपोर्ट 16 फरवरी को डीएम बिजनौर को प्रस्तुत की गई। डीएम के एक आदेशानुसार इसमें अब्दुल्लापुर कुरैशी में जाकर अवैध खनन करना पाया गया। इस संबंध में बताया गया कि मालपानी ट्रैडर्स की ओर से जानपूछकर अवैध खनन कर पर्यावरण का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस आरोप पर मालपानी ट्रैडर्स पर करीब 26 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। बिजनौर डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने मामले में मालपानी ट्रैडर्स का पट्टा निरस्त कर दिया है। साथ ही फर्म को दो साल के ब्लैक लिस्टेड कर किया गया। इसके अलावा जुर्माना 56 लाख 87 हजार 448 रुपये जमा न करने पर एक करोड़ 86 लाख रुपये की जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

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