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किरतपुर चैयरमैन अब्दुल मन्नान को राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ़्तारी पर लगाई रोक

▪️सीजेएम दिलीप कुमार सचान ने किरतपुर थाना प्रभारी को हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के आदेश दिए हैं

Bijnor: किरतपुर से बड़ी खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किरतपुर नगरपालिका परिषद के चेयरमैन एवं सपा नेता अब्दुल मन्नान को गोहत्या के मामले में राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सीजेएम दिलीप कुमार सचान ने किरतपुर थाना प्रभारी को हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के आदेश दिए हैं

बता दे कि 18 सितंबर को पुलिस ने किरतपुर नगरपालिका चेयरमैन के किरतपुर स्थित घेर में छापा मारकर गोवंश, गाय के अवशेष, कटान के उपकरण बरामद कर मौके से छह लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब्दुल मन्नान के फरार होने पर पुलिस ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे

पुलिस अधीक्षक ने फरार मन्नान सहित चार आरोपित वाशिद, अतीक कुरैशी और फरीद पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। बाद में आरोपित फरीद, वाशिद और अतीक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

अब्दुल मन्नान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट इलाहाबाद में रिट दायर की। रिट में लिखा कि उन्हें राजनैतिक कारणों से झूठा फंसाया गया है। उनके घर पर पशु केवल दूध के लिए हैं। वहां किसी प्रकार का पशु कटान नहीं होता है। इस मामले में हाईकोर्ट ने अब्दुल मन्नान को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट ने आदेश में लिखा कि अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी। रिट पर पुलिस को काउंटर दाखिल करना है। पुलिस के काउंटर दाखिल करने या सात दिसंबर की तिथि जो भी पहले हो, उस समय तक अब्दुल मन्नान की गिरफ्तार पर रोक रहेगी।

हाईकोर्ट ने आदेश में लिखा कि पुलिस अपनी विवेचना जारी रखेगी। अब्दुल मन्नान की ओर से हाईकोर्ट का आदेश सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया गया। सीजेएम दिलीप कुमार सचान ने किरतपुर थाना प्रभारी को आदेश दिए वह हाईकोर्ट से प्राप्त आदेश का अनुपालन करें।

रिपोर्ट - Bijnor Express

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