Bijnor Express

Breaking News

बिजनौर में प्रेमी की शादी दूसरी लड़की से तय होने पर गुस्साई प्रेमिका शादी की जिद पर अड़ी, प्रेमी के घर पहुंचकर पुलिस को बुलाया

बिजनौर के नजीबाबाद में पुरानी सड़क के मलबे पर नई सड़क बनाने का आरोप जनता व सभासदो ने कहा खुलेआम हो रहा है भ्रष्टाचार

बिजनौर मे 40 दिन के भीतर मां-बेटियों की मौत ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या का आरोप पुलिस जांच ने जुटी

बिजनौर में मां ने अपने ही बेटे को 50 हजार में बेचा, बाद में अपहरण का ड्रामा कर की रिपोर्ट दर्ज

नजीबाबाद मुशायरे में शायरों ने अपना उम्दा कलाम पेश कर खूब दाद बटोरी उर्दू अदब की खिदमत के लिए आरिफ गांधी बिजनौरी को अवॉर्ड देकर सम्मानित किया गया

लॉकडाउन के दौरान दर्ज 2.5 लाख केस वापस लेगी योगी सरकार जमातियों को भी राहत,

🔹नियम तोड़ने वालों पर मेहरबानी-लॉकडाउन के दौरान दर्ज 2.5 लाख केस वापस लेगी योगी सरकार, ऐसा करने वाला UP पहला राज्य बना…

🔹लॉकडाउन के दौरान जमातियों पर दर्ज हुए थे 323 केस..

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर दर्ज 2.5 लाख मामले वापस होंगे, इसमें तब्लीगी जमातियों पर दर्ज 323 केस भी शामिल हैं,

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इस बारे में गृह विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि मामूली गलतियों के चलते आम लोगों पर धारा 188 के तहत मामले दर्ज हुए थे। इस तरह लॉकडाउन के उल्लंघन के केस वापस लेने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है

आम लोगों को मिलेगी राहत..

पिछले साल मार्च के पहले हफ्ते में आगरा में कोरोना का पहला केस मिला था। इसके बाद 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन लगाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने आदि नियमों के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत मामले दर्ज हुए थे।

बीते दिनों प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने व्यापारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री के सामने इन केस को वापस लेने का प्रस्ताव रखा था। राज्य सरकार का मानना है कि इन मामलों से आम लोगों को अनावश्‍यक परेशानी उठानी पड़ेगी। इससे कोर्ट का बोझ भी कम होगा

तब्लीगी जमात के 1,725 लोगों के खिलाफ यूपी पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इनमें से 1550 भारतीय और 175 विदेशी जमाती शामिल हैं। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में 323 केस दर्ज किए गए थे। लखनऊ जोन में 120 जमाती चिन्हित किए गए थे। इनमें से 68 जमातियों के खिलाफ 26 मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन, अब सभी पर दर्ज मामले वापस हो जाएंगे।

IPC की धारा 188 के तहत दो प्रावधान..

पहला नियम: अगर आप सरकार या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा कानूनी रूप से दिए गए आदेशों का उल्लंघन करते हैं, या आपकी किसी हरकत से कानून व्यवस्था में लगे शख्स को नुकसान पहुंचता है तो आपको कम से कम एक महीने की जेल या 200 रुपए जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।
दूसरा नियम: अगर आपके द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंघन किए जाने से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा, आदि को खतरा होता है, तो आपको कम से कम 6 महीने की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।

नोट: क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CRPC 1973) के पहले शेड्यूल के अनुसार, दोनों ही स्थिति में जमानत मिल सकती है और कार्रवाई किसी भी मैजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है।

24 घंटे में महज 93 नए केस सामने आए..
बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 93 नए केस मिले हैं। यह आंकड़ा आठ महीने के बाद 100 से नीचे आया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब तक 6,02,001 केस मिल चुके हैं। लेकिन वर्तमान में महज 3,232 एक्टिव केस हैं। 5,90,071 केस रिकवर हो चुके हैं। 8,698 लोगों की मौत हुई है

Bijnor express

बिजनौर एक्सप्रेस के माध्यम से लाखो लोगो तक अपने व्यापार(Business), व्यक्तिगत छवि,चुनाव व व्यवसायिक उत्पाद(Products) प्रचार प्रसार हेतु संपर्क करें- 9193422330 | 9058837714

लेटेस्ट खबर

और पढ़ें

error: Content is protected !!