▪️शिक्षिका अल्फिया अफ़ज़ाल की याचिका पर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला!
▪️2 वर्ष से कम अंतराल पर भी मिलेगा दूसरे बच्चे पर 180 दिन का मातृत्व अवकाश!
Bijnor: विकास खण्ड हल्दौर के समग्र विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापिका अल्फिया अफ़ज़ाल की रिट याचिका पर
हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए व दूसरे बच्चे के जन्म में 2 वर्ष के अंतराल के आदेश को खारिज करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 180 का अवकाश स्वीकृत करने तथा वेतन शीघ्र देने का आदेश दिया है!
इस आदेश से प्रदेश भर की महिला शिक्षिकाओं व कर्मचारियों में खुशी की लहर है और इसे सच्चाई और मानवता की जीत बता रही हैं! ज्ञात है कि अल्फिया अफ़ज़ाल ने दूसरे बच्चे के जन्म से पूर्व ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर को मातृत्व अवकाश हेतु आवेदन किया था !
▪️प्रदेश की महिला शिक्षिकाओं व कर्मचारियों को दी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत!
ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर द्वारा मातृत्व अवकाश स्वीकृत भी कर दिया गया था परंतु कुछ ही दिनों बाद मातृत्व अवकाश ये कहते हुए निरस्त कर दिया कि अल्फ़िया अफ़ज़ाल द्वारा तथ्य छुपाए गए है इनके पहले व दूसरे बच्चे में 2 वर्ष का अंतर नही है इस लिए अवकाश दे नही है, कहते हुए अवकाश निरस्त कर दिया था और 180 दिनों के भुकतान पर पूर्णतः रोक लगा दी थी!
अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर के आदेश संख्या 19704-5 दिनांक 26 दिसम्बर 2020 को निरस्त कर दिया है और दो बच्चों में 2 वर्ष के अंतराल को गैर जरूरी मानते हुए अल्फ़िया अफ़जाल को 180 दिनों के पूर्ण वेतन पर अवकाश बहाल किया है
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बिजनौर से हमारी संवाददाता फरहीन अंजुम की यह खास रिपोर्ट
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