न्यूज डेस्क, बिजनौर एक्सप्रेस न्यूज़। Edited by: विकास आर्य | Updated 10 Jan 2023
सोमवार 9 जनवरी को माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायलय लखनऊ खंडपीठ में ने राष्ट्रीय किसान मज़दूर संगठन की याचिकाओं पर गन्ना किसानों के भुगतान पर ब्याज न देने को लेकर 25000 रुपया जुर्माना लगाया और सरकार से संबंधित अफसरों से वसूलने को कहा ।
ये आदेश मुख्य न्यायधीश द्वारा रिट पेटिशन 6429 ऑफ 2012 में पारित किया गया । इस याचिका में याची किसान नेता वीएम सिंह ने वर्ष 2011 – 12 का गन्ना भुगतान करने हेतू एवम विलंब पर ब्याज देने और साथ में किसानों को जब तक गन्ना भुगतान ब्याज समेत न मिले उनसे किसी भी ऋण की रिकवरी पर रोक लगाने की गुजारिश की थी ।
इस याचिका को 6 अगस्त 2012 को सुना गया और अंतरिम आदेश दिए गए जिसमें प्रमुखता से कहा गया जब तक गन्ना किसानों को ब्याज समेत भुगतान न दिया जाए तब तक उनके ऋण की वसूली ना की जाए । इस आदेश के तहत पिछले एक दशक से ऊपर समय से गन्ना किसानों के खिलाफ आरसी नहीं कट रही है और जहां कट रही है वहां इस आदेश के तहत वापसी भी कराई गई । इस रोक के कारण 10% क्लेशन चार्ज भी रुक गया और लाखों गन्ना किसानों को इसका बड़ा लाभ मिला ।
सोमवार को इस मुकदमे की तारीख पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि 2011-12 का भुगतान कर दिया गया है और याचिका बेअसर हो गई है तो इसे खारिज किया जाए । वीएम सिंह ने कहा कि ब्याज बाकी है और जब तक ब्याज न दिया जाए तब तक आरसी नहीं कटनी चाहिए ।
सरकार ने कहा कि ब्याज का मुकदमा तो इलाहबाद में चल रहा है और इस मामले का ब्याज से लेना देना नहीं है । इस दलील पर वीएम सिंह ने बताया ब्याज का मुकदमा 2012-13, 2013-14 और 2014- 15 का है और ये याचिका का 2011-12 के ब्याज की है ।
इस पर न्यायालय ने सरकार को कहा कि तुमने एक दशक से नहीं बताया कि तुमने ब्याज दिया तो कब दिया और कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश देते हुए 25000 का जुर्माना भी राज्य सरकार पर लगाया और कहा कि ये पैसा संबंधित अधिकारियों से वसूला जाए ।
इस मामले में अब 13 मार्च 2023 को अगली सुनवाई होगी । एक लम्बे अरसे बाद ऐसा होगा कि किसानों की याचिका में राज्य सरकार को जुर्माना लगा हो । ये सरकार को गन्ना भुगतान एवम ब्याज के लिए सीधा संकेत है ।
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