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बिजनौर कोर्ट ने अवैध तमन्चा व 04 कारतूस मिलने पर दी 02 साल की सजा व लगाया 1,000 का जुर्माना।

Reported by: शुऐब क़ुरैशी | Edited by : Bijnor Express | अफ़ज़लगढ़ | बिजनौर|उत्तर प्रदेश।

जनपद बिजनौर में दिनांक 16.05.2020 को थाना अफजलगढ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शुहेब पुत्र शरीफ अहमद निवासी मौ० बेगम सराय कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा (पोनिया) 12 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 139/20 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 05.09.2024 को मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद बिजनौर द्वारा आरोपी अभियुक्त शुहेब पुत्र शरीफ अहमद निवासी मौ० बेगम सराय कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को 02 वर्ष के कारावास व 1,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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