Bijnor: सम्पूर्ण जिला बिजनौर में तत्काल प्रभाव से आगामी 17 अगस्त,21 तक धारा-144 लागू, उक्त धारा के किसी भी अंश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धारा-188 के अंतर्गत की जाएगी कार्यवाही- जिला मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा,

जिला मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा द्वारा सम्पूर्ण जिला बिजनौर में निषेधाज्ञा के अंतर्गत धारा 144 लागू कर दी गई है। उक्त आशय की जानकारी देेते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन भगवान शरण दास ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कतिपय प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया जाना आवश्यक है
तथा इसके अतिरिक्त दिल्ली बार्डर पर किसान यूनियन एवं अन्य किसान संगठनों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन सम्बन्धी गतिविधियां जिले में विद्यमान हैं तथा विभिन्न समुदायों के त्यौहार आसन्न हैं

उन्होंने बताया कि उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत विश्वस्त सूत्रों एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों से संज्ञानित है कि जिले में तेजी से चल रही राजनीतिक गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में कुछ वांछनीय तथा असामाजिक तत्व सक्रिय होकर जिले की लोक प्रशांति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि उक्त आधार पर जिला बिजनौर में लोक प्रशांति बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से आगामी 17 अगस्त,21 तक दण्ड प्रक्रिया की धारा-144 के अधीन निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उक्त आदेश के किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी
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