बिजनौर के थाना किरतपुर क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त द्वारा एक करोड़ से अधिक अवैध रूप से अर्जित की सम्पत्ति को जिला प्रशासन ने जब्त कर ली है। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त एहसान हैदर निवासी ग्राम बुडगरी पर थाना किरतपुर व थाना नजीबाबाद में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं।
थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह अफजलगढ़ के क्षेत्र गांवड़ी पहुंचे और उन्होंने गांव व आसपास के क्षेत्र में मुनादी की। ग्रामवासियों कोअवगत कराया। पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों की अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति को 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही कराये जाने हेतु दिये गये निदेशों के पालन में
किरतपुर पर पंजीकृत मु० अ० सं० 250/23 धारा 3(1) उ० प्र० गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण अधिनियम), 1986 से संबंधित अभियुक्त एहसान हैदर पुत्र मौ० युसुफ निवासी ग्राम बुडगरी थाना किरतपुर(बिजनौर) की अचल सम्पत्ति ग्राम सदाशिवपुर गांवड़ी परगना अफजलगढ़ तहसील धामपुर के क्षेत्र मे स्थित भूमि क्रमशः खाता संख्या 76 गाटा संख्या 234/1, 239/1, 240/1, 03 खेत कुल क्षेत्रफल 3- 383 हे0 अनुमानित कीमत 1,01,49000/-रुपये एंव खाता संख्या 77 के गाटा संख्या 197/1, 198/8, 202/2 कुल हिस्सा 0 164 हे0 अनुमानित कीमत 4,92,000/- रुपये कुल कीमत 1,06,41,000/- रु० (एक करोड़ छः लाख इकतालिस हजार रुपये) को जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर द्वारा 26 अप्रैल 2024 को पारित आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किया गया।
उल्लेखनीय है कि अभियुक्त एहसान हैदर पुत्र मौ० युसुफ निवासी ग्राम बुडगरी थाना किरतपुर के विरुद्ध थाना किरतपुर व थाना नजीबाबाद पर धोखाधड़ी व गैंगस्टर अधिनियम के अभियोग पंजीकृत है। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार धामपुर व स्थानीय पुलिस फोर्स मौजूद रहे।
बिजनौर एक्सप्रेस के साथ विकास आर्य की रिपोर्ट
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