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बिजनौर डीएम के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट गई नींदडू के प्रधान की याचिका खारिज

डीएम बिजनौर के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट गई प्रधान की याचिका खारिज जिला मजिस्ट्रेट ने नींदडू खास की प्रधान को वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के संचालन से किया था निलंबित

गांव में नियमानुसार विकास कार्य नहीं कराकर मनमाने ढंग से बिना कुटेशन कार्य कराने का दोषी माना था डीएम के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट गई प्रधान की याचिका उच्च न्यायालय ने की  खारिज

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