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बिजनौर ADJ कोर्ट ने तंजील हत्याकांड के दो मुजरिमों मुनीर व रैयान को सुनाई फाँसी की सजा

बिजनोर में ADJ कोर्ट 5 के जज डॉ विजय कुमार तालियांन ने NIA अफसर तंज़ील अहमद व उनकी पत्नी की हत्या के मामला दोनो मुजरिमों के लिए फांसी की सजा का एलान किया। मुख्य आरोपी मुनीर और  रैयान को सुनाई गई फाँसी की सज़ा। बाकी आरोपी तंजीम,जेनी और रिजवान को किया गया बरी

मुख्य आरोपी मुनीर और रेयान ने गोली बरसाकर उतारा था NIA अफसर तंजील और उनकी पत्नी फरजाना को मौत के घाट।बिजनौर जनपद में एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील हत्याकांड में मुख्य आरोपी मुनीर और रैय्यान को फांसी की सजा सुनाई गई है। एडीजे कोर्ट पांच के जज डॉ. विजय कुमार तालियान ने दोनों को फांसी की सजा का एलान किया है।

कोर्ट ने दोनों आरोपियों को शुक्रवार को दोषी करार दिया था। वहीं, कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बाकी आरोपी तंजीम, जेनी और रिजवान को बरी करने का फैसला लिया है। 2 अप्रैल 2016 को मुख्य आरोपी मुनीर और रैय्यान ने गोली बरसाकर एनआईए अफसर तंजील और उनकी पत्नी फरजाना को गोली बरसाकर मौत के घाट उतार दिया था।

बताया गया कि एनआईए अफसर की पत्नी समेत हत्या के मामले में भी कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया। कोर्ट ने मामले में दोनों आरोपियों को आज सजा का एलान करने का फैसला किया। जिसके बाद आज कोर्ट में दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई।

बता दें कि सजा सुनाए जाने को लेकर कोर्ट परिसर में पुलिस सुबह से ही चाक-चौबंद रही। कोर्ट के भीतर भी पुलिस का कड़ा पहरा रहा। सुबह भी पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। बताया गया कि केवल केस से जुड़े लोग ही अंदर गए, अन्य किसी को कोर्ट के भीतर जाने की अनुमति नहीं थी।

बिजनौर ADJ कोर्ट ने दो मुजरिमों को सुनाई फाँसी की सजा, कल कोर्ट ने तय किये थे आरोप।

बिजनौर से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की रिपोर्ट

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